बालोतरा पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित अवैध सम्पत्ति फ्रीज की कार्यवाही, मादक पदार्थ तस्कर रामनारायण उर्फ मनका का रहवासी भवन, फ्रीज

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मादक पदार्थ तस्कर रामनारायण उर्फ मनका का रहवासी भवन (आलीशान बंगला) फ्रीज।

बालोतरा। पुलिस अधीक्षक रमेश आईपीएस ने बताया कि पुलिस मुख्यालय एवं  महानिरीक्षक पुलिस रेंज जोधपुर के निर्देशानुसार मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित अवैध सम्पति फ्रीज करने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मादक पदार्थ तस्कर रामनारायण उर्फ मनका के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ (2) के तहत कार्यवाही हेतु भेजे गए प्रस्ताव पर विश्लेषण कर  सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, एनडीपीएस एक्ट, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा अवैध रुप से अर्जित सम्पति को फ्रीज करने के आदेश पर  गोपालसिंह भाटी आरपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा एवं  अशोक जोशी आरपीएस, वृताधिकारी पचपदरा के सुपरविजन में  बुद्धाराम निपु. थानाधिकारी कल्याणपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थ तस्कर रामनारायण उर्फ मनका के पैतृक गांव डोली कल्ला, तहसील व थाना कल्याणपुर, जिला बालोतरा में अवैध रूप से अर्जित सम्पति आवासीय भवन (आलीशान बंगला) को फ्रीज किया गया है।

कार्यवाही : अपराधी रामनारायण उर्फ मनका पुत्र कन्हैयालाल जाति विश्नोई निवासी डोली कल्ला पुलिस थाना कल्याणपुर जिला बालोतरा को पुलिस थाना पचपदरा द्वारा दिनांक 12.02.2023 को 148 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त के साथ दस्तयाब कर उक्त अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामद किया जाकर गिरफ्तार कर पुलिस थाना पचपदरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 48 दिनांक 12.02.2023 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट 1985 में पंजीबद्ध की गई।

उक्त प्रकरण में गिरफ्तार सुदा मादक पदार्थ तस्कर रामनारायण उर्फ मनका को बाद पूछताछ व अनुसंधान के सम्बंधित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भिजवाया गया, जो वर्तमान में केन्द्रीय कारागृह जोधपुर में निरूद्ध है तथा मुलजिम रामनारायण उर्फ मनका का पिता कन्हैयालाल थाना कल्याणपुर का हिस्ट्रीशीटर है, जो प्रकरण संख्या 38/2021 पुलिस थाना बेगु जिला चितौडगढ में वांछित है जो फरार चल रहा है।

अभियुक्त रामनारायण उर्फ मनका लम्बे समय से मादक पदार्थ तस्करी के अवैध कार्य में सक्रिय रहा है, जिसके द्वारा काफी समय से मादक पदार्थ की तस्करी की जाना अनुसंधान व पूछताछ से पाया गया है।

बीट कांस्टेबल एवं अन्य संबंधित विभागों से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त ने अपने पैतृक गांव गोदारो की ढाणी डोली कल्ला, तहसील व थाना कल्याणपुर, जिला बालोतरा में आवासीय भवन (आलीशान बंगला) का निर्माण किया है जो अवैध रूप से अर्जित धन से बनाया जाना ज्ञात हुआ।

तस्करी से अर्जित अवैध सम्पत्ति फ्रीज

जिस पर मादक पदार्थ तस्कर रामनारायण उर्फ मनका पुत्र कन्हैयालाल जाति विश्नोई निवासी डोली कल्ला, पुलिस थाना कल्याणपुर जिला बालोतरा के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (एफ) (2) के तहत कार्यवाही हेतु  पुलिस अधीक्षक  बालोतरा द्वारा थानाधिकारी कल्याणपुर को निर्देशित किया गया।

निर्देशानुसार थानाधिकारी कल्याणपुर द्वारा तैयार प्रस्ताव श्रीमान सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, एनडीपीएस एक्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।

प्रस्तुत सम्पूर्ण दस्तावेजों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा गहन विश्लेषण कर यह पाया गया कि अभियुक्त ने मादक पदार्थ तस्करी के माध्यम से अवैध रूप से सम्पत्ति अर्जित की है। इस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियुक्त की अवैध सम्पत्ति फ्रीज करने के आदेश जारी किए गए।

उक्त आदेश की पालना में दिनांक 24.10.2025 को वृताधिकारी पचपदरा व थानाधिकारी कल्याणपुर मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रामनारायण उर्फ मनका के पैतृक गांव डोली कल्ला, तहसील व पुलिस थाना कल्याणपुर, जिला बालोतरा स्थित आवासीय भवन को फ्रीज किया गया।

जिला बालोतरा पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित अवैध सम्पत्ति को फ्रीज किए जाने की प्रभावी कार्यवाही की गई है।

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